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क्या भारत में कोई भी ले सकता है बंदूक या पिस्तौल का लाइसेंस, जानें क्या है प्रोसेस
Zee News
आपने कुछ ऐसे आम लोगों के पास हथियार देखे होंगे, जिन्हें देख अक्सर लोग सोचते हैं कि काश वो भी हथियार रख सकते. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हथियारों को रखने के नियम-कानून क्या है. चलिए आज जानते हैं कि कैसे मिल सकता है हथियारों के लिए लाइसेंस.
नई दिल्ली: पिस्तौल या बंदूक रखना भारत में एक विशेषाधिकार माना गया है. खासतौर पर हम सभी ने पिस्तौल या रिवॉल्वर जैसे हथियार पुलिस, सेना या सुरक्षाबलों के पास ही देखे होंगे. हालांकि, अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई आम नागरिक भी अपने पास हथियार रख सकता है? वैसे, आपने कुछ आम लोगों के पास भी हथियार देखे होंगे, लेकिन ऐसा वे तब कर सकते हैं जब उन्हें जान का कोई खतरा हो या यूं कहें कि सेल्फ डिफेंस में लोग हथियार रख सकते हैं.

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