
One Rank One Pension: 'कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं', OROP एरियर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को फटकारा
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One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के योग्य पेंशनभोगियों को किस्तों में वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाए के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के पत्र को लेकर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले इस पर ध्यान दें.
One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के योग्य पेंशनभोगियों को किस्तों में वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाए के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के पत्र को लेकर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन को बताया: यहां, आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं. यहां, आप कानून के शासन के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं, बेहतर होगा कि आप अपने घर को व्यवस्थित करें. यह रक्षा मंत्रालय के लिए इसके बारे में जाने का तरीका नहीं है.
बैकफुट पर रक्षा मंत्रालय