पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला के साथ रहना लिव-इन-रिलेशनशिप नहीं: पंजाब HC
Zee News
कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरी महिला के साथ एक व्यक्ति के ‘वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन’ जीने को ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ या शादी जैसा संबंध नहीं कहा जा सकता.
चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना तलाक दिए किसी अन्य महिला के साथ रहना लिव-इन-रिलेशनशिप के दायरे में नहीं आता.कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरी महिला के साथ एक व्यक्ति के ‘वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन’ जीने को ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ या शादी जैसा संबंध नहीं कहा जा सकता.
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