ITR Filing: जल्द कर लें आईटीआर दाखिल नहीं तो लग सकता है इतना जुर्माना
Zee News
ITR Filing deadline: आयकर रिटर्न (ITR) को देरी से दाखिल करने पर जुर्माना उन व्यक्तियों पर लगता है जो 31 जुलाई, 2024 तक इसे करने में विफल रहते हैं. बाद में फाइल करने को बिलेटेड आईटीआर कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्धारित नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया आयकर रिटर्न.
ITR late filing fine: ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024–25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है. जो व्यक्ति इस तिथि को चूक जाते हैं, उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) देरी से दाखिल करने के लिए जुर्माना देना होगा. अंतिम तिथि के बाद दाखिल किए गए आईटीआर को बिलेटेड आईटीआर कहा जाता है.
Petrol Diesel Price: पेट्रोलियम कंपनियों ने मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता होने के बावजूद 2021 के अंत से लागत के अनुरूप कीमतों में संशोधन नहीं किया है. उन्होंने आम चुनाव से ठीक पहले कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल का भाव 87.62 रुपये प्रति लीटर है.