शादी का सच्चा वादा कर बनाया गया यौन संबंध नहीं है बलात्कार, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Zee News
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर शादी का सच्चा वादा कर यौन संबंध बनाया जाता है और बाद में किसी कारण से शादी नहीं हो पाती तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का सच्चा वादा कर यदि यौन संबंध बनाया जाता है और बाद में किसी कारण से शादी नहीं हो पाती तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की.
दरअसल हाईकोर्ट में शादी का सच्चा वादा कर यौन संबंध बनाने का मामला पहुंचा था. इस मामले में एक व्यक्ति और एक महिला लंबे समय तक संबंध में थे और उनकी सगाई भी हो गई थी. हालांकि किसी कारण से दोनों की शादी नहीं हो पाई और सगाई टूट गई.
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