
शादीशुदा औरत से प्रेम का इजहार करने को उसपर पर्ची फेंकना उसका शील भंग करने जैसा अपराध: HC
Zee News
पैंतालिस वर्षीय महिला ने इल्जाम लगाया कि तीन अक्टूबर को जब वह बर्तन धो रही थी तो पड़ोस में एक किराने की दुकान का मालिक उसके पास आया और उसे एक पर्ची देने की कोशिश की. जब उसने पर्ची लेने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसपर पर्ची फेंकी.
नगपुरः बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पाया है कि एक शादीशुदा औरत के प्रति प्यार का इजहार करने के लिए उस पर पर्ची फेंकना उसके शील भंग करने की तरह है. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उसे यह रकम मुआवजे के तौर पर पीड़ित महिला को देने का हुक्म दिया है. न्यायमूर्ति रोहित देव ने 4 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक शादीशुदा औरत के प्रति प्रेम का इजहार करते हुए शायरी लिखी पर्ची फेंकने की हरकत उसका शील भंग (किसी लड़की या महिला से बिना उसकी मर्जी के संबंध बनाने, उसे उत्तेजित करने की कोशिश या उसकी इज्जत को उछालना) करने के लिए काफी है. सेशन कोर्ट ने 40 हजार जुर्माना और दो साल कैद की सजा सुनाई थी इससे पहले, अकोला सत्र अदालत ने आरोपी श्रीकृष्ण तवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत कसूरवार पाते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिसमें से 35 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाने हैं.More Related News