
आप भी चलाते हैं तेज स्पीड में गाड़ी तो पढ़ लें हाई कोर्ट का ये फैसला, नहीं तो होगा नुकसान
Zee News
मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने केंद्र सरकार की हाईवे पर टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और अधिकतम स्पीड को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दिया है.
चेन्नई: हाईवे पर ओवर स्पीडिंग (Over Speeding) की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने चिंता जताई है और बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार की हाईवे पर टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और अधिकतम स्पीड को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस टीवी थमिलसेल्वी की बेंच ने अधिकांश सड़क हादसों की वजह ओवरस्पीडिंग को बताया. उन्होंने केंद्र सरकार की उस दलील को भी मानने से इंकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि स्पीड लिमिट बेहतर सड़कों और गाड़ियों की उन्नत तकनीक को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट कमिटी की राय के बाद तय की गई है.