
UP में महामारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे लिए जाएंगे वापस; CM योगी ने दिए आदेश
Zee News
मुख्यमंत्री ने इतवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को कोविड-19 महामारी के उल्लंघन से जुड़े मुकदमों को व्यापक जनहित में खत्म करने के आदेश दिए हैं.
लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी अधिनियम के उल्लंघन के इल्जाम में दर्ज मुकदमों को खत्म करने के हुक्म दिए हैं. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने इतवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को कोविड-19 महामारी के उल्लंघन से जुड़े मुकदमों को व्यापक जनहित में खत्म करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं.
कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर दर्ज हुए थे हजारों मुकदमे गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोविड-19 महामारी के दौरान बिना किसी कारण के घर से बाहर निकलने और भीड़ इकट्ठा करने समेत कोविड-19 प्रोटोकॉल के विभिन्न प्रकार के उल्लंघन के मामलों में हजारों मुकदमे दर्ज किए थे. खास तौर से राजनीतिक आयोजनों को लेकर बड़ी संख्या में ऐसे मामले पंजीकृत हुए थे. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद सरकार के प्रयासों से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है.