
UP पंचायत चुनाव: आपके पास भी नहीं है Voter ID Card, तो न हों परेशान, ऐसे कर सकेंगे मतदान
Zee News
राज्य चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत वोट करने के लिए वोटर आईडी कार्ड सहित 12 अन्य दस्तावेजों को मान्य माना गया है.
लखनऊ: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) कल यानी 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे. कल पहले चरण की वोटिंग (UP Panchayat Chunav Voting) होगी. इसमें जिला पंचायत वार्ड, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 18 जिलों में मतदान होंगे. बता दें कि 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है. ऐसे में अपने गांव की सरकार चुनने के लिए आपको अपने इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. वोटर कार्ड नहीं, न हों परेशान वोट डालने के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) की जरूरत होती है. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, फिर भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. जी हां! दरअसल, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप वोट डाल सकते हैं. राज्य चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत वोट करने के लिए वोटर आईडी कार्ड सहित 12 अन्य दस्तावेजों को मान्य माना गया है. आइये जानते हैं वो कौन से 12 दस्तावेज हैं-More Related News