
UP पंचायत इलेक्शन की वोटों की गिनती टालने से SC का इनकार, जारी की ये गाइडलाइंस
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन (UP Panchayat Chunav) की वोटों की गिनती की इजाजत शनिवार को दे दी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी पंचायत इलेक्शन (UP Panchayat Chunav) की वोटों की गिनती पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि काउंटिंग के वक्त आम लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन (UP Panchayat Chunav) की वोटों की गिनती की इजाजत शनिवार को दे दी. रविवार से वोटों की गिनती शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना सेंटरों पर सीनियर अफसरों को तैनात किया जाए, जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा. उधर यूपी सरकार ने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अफसर तैयान किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मतगणना चलेगी कर्फ्यू जारी रहेगा. कोई विजय जलूस नहीं होगा.More Related News