
UP: दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी, जानिए क्या है निर्देश
Zee News
इस बीच यूपी में पिछले 24 घंटों में 56 नए मामले सामने आए और 69 ठीक हुए.
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च मामलों वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए अपनी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है. रिपोर्ट चार दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. जिन लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है, उन्हें इस शर्त से छूट दी जाएगी. इनपर लागू होगा नियम सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह नियम न केवल हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले लोगों पर बल्कि निजी वाहनों से आने वालों पर भी लागू होगा. यह विकास एक दिन बाद आया जब यूपी सरकार ने महामारी के मद्देनजर कांवड़ एसोसिएशन के एक आह्वान के बाद प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को स्थगित करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि समुदाय को आस्था से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेना चाहिए. उन्होंने कहा,कांवड़ संघ की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए.More Related News