
UP दाखिल होने से पहले पढ़लें यह खबर, RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना हुआ लाजमी
Zee News
जारी की गई हिदायत में कहा गया है कि रिपोर्ट चार दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि जिन लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है, उन्हें इस शर्त से छूट दी जाएगी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उन राज्यों से प्रदेश में आने वालों के लिए अपनी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है जहां कोरोना वायरस के ज्यादा मामले हैं. सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यह नियम न केवल हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले लोगों पर बल्कि निजी वाहनों से आने वालों पर भी लागू होगा. जारी की गई हिदायत में कहा गया है कि रिपोर्ट चार दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि जिन लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है, उन्हें इस शर्त से छूट दी जाएगी.More Related News