
TWITTER और केंद्र के बीच जारी विवाद खत्म; HIGH COURT ने बंद की मामले की सुनवाई
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अदालत ने कहा, "माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट द्वारा एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति से केंद्र के संतुष्ट होने के मद्देनजर याचिका में “कुछ भी नहीं रह जाता है.”
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ट्विटर पर नये आईटी नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी और कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट द्वारा एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति से केंद्र के संतुष्ट होने के मद्देनजर याचिका में “कुछ भी नहीं रह जाता है.” न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि ट्विटर पहले ही याचिकाकर्ता, वकील अमित आचार्य के जरिए कुछ आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में की गई शिकायत से निपट चुकी है और इस तरह याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है. उन्होंने याचिका का निपटान करते हुए यह भी साफ किया कि याचिकाकर्ता कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ अपनी शिकायत पर ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ उचित कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं.
ट्विटर की कार्रवाई से संतुष्ठ है केंद्र सरकार न्यायाधीश ने कहा कि इसमें क्या बचता है? अब कुछ नहीं बचता है.. अपील को लेकर संतुष्टि हैं. अगर आपको कोई शिकायत है, तो आप आदेश को चुनौती दे सकते हैं. अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या एक (केंद्र) ने एक हलफनामा दायर कर साफ तौर पर कहा है कि प्रतिवादी संख्या दो (ट्विटर) आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, जिसे याचिकाकर्ता ने खारिज नहीं किया है, आगे कुछ भी नहीं बचता है.”