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Tamil Nadu news: पलानी मंदिर पिकनिक या पर्यटक स्थल नहीं, मद्रास HC ने गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर लगाई रोक
Zee News
Tamil Nadu Madras HC: न्यायाधीश श्रीमती ने इस याचिका पर सुनवाई की और मंदिर परिसर के भीतर गैर-हिंदुओं और हिंदू मान्यताओं का पालन नहीं करने वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध को मजबूत करते हुए बैनर लगाने का आदेश दिया. यह प्रतिबंध केवल ध्वजस्तंभ तक ही लागू है.
Tamil Nadu Madras HC: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु एचआर एंड सीई विभाग को ऐसे बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें लिखा हो कि गैर-हिंदुओं को पलानी मंदिर (अरुलमिगु पलानी धनदायुथापानी स्वामी मंदिर) और उसके अन्य छोटे-बड़े मंदिरों में 'कोडिमारम' (ध्वजस्तंभ) क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है.'
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