
Tamil Nadu में सभी को पास करने से संबंधित फैसला बरकरार, जानिए High Court का आदेश
Zee News
Madras High Court Verdict: चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी (Chief Justice Sanjib Banerjee) और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति (Justice Senthilkumar Ramamoorthy) की बेंच ने 'सभी को पास' करने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शिक्षक संघ (Teachers Association) की ओर से दायर याचिका को निरस्त कर दिया.
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने नौवीं, 10 वीं और 11 वीं क्लास के छात्रों के लिए परीक्षा कराए बिना ही 'सभी को पास' करने के तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार के आदेश को बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी (Chief Justice Sanjib Banerjee) और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति (Justice Senthilkumar Ramamoorthy) की बेंच ने सोमवार को शिक्षा विभाग (Education Department) द्वारा इस साल 25 फरवरी को दिए गए सरकारी आदेश को बरकरार रखा.More Related News