
Sunanda Pushkar Case में शशि थरूर के खिलाफ आरोप पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Zee News
सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक बड़े होटल में मृत मिली थीं. दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ IPC की धाराओं-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत के मामले में आरोप तय करने के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और थरूर के वकीलों की दलीलें सुनीं. कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत के मामले में अदालत 29 अप्रैल को फैसला सुना सकती है. बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आग्रह किया.More Related News