
SC ने पति को दिए पत्नी को 4 करोड़ रुपये देने के निर्देश, कहा-पत्नी को Divorce दे सकते हो, लेकिन बच्चों को नहीं
Zee News
तलाक (Divorce) को लेकर समझौता होने के बाद कोरोना महामारी के कारण बिजनेस में हुए नुकसान का बहाना बनाकर पत्नी को पैसा देने में देरी कर रहे पति को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में 4 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक तलाक के मामले (Divorce Case) में अहम निर्णय लिया. कोर्ट ने इसमें पति (Husband) को पत्नी (Wife) से तलाक (Divorce) लेने की तो मंजूरी दे दी लेकिन कहा कि वह अपने बच्चों (Kids) से तलाक नहीं ले सकता है. उसे अपने बच्चों का ख्याल रखना ही होगा. एक व्यक्ति से मंगलवार को कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं. इसके साथ ही अदालत ने पति को पत्नी को 4 करोड़ रुपये देने के निर्देश दिए. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई का रहने वाले एक कारोबारी अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था. पति-पत्नी 2019 से अलग रह रहे थे और तलाक के लिए पति ने 4 करोड़ रुपये देने की सहमति भी दे दी थी लेकिन बाद में कोरोना महामारी के कारण व्यापार में नुकसान की बात कहकर पैसे देने के समय मांगा था.More Related News