
Red Fort Violence Case: मुख्य आरोपी Deep Sidhu को तीस हजारी कोर्ट ने दी जमानत
Zee News
लाल क़िला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिंद्धू को 30 हजार के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है. कोर्ट ने दीप सिद्धू को जमानत देने के पीछे कुछ शर्त लगाई है.
नई दिल्ली: लाल क़िला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिंद्धू को 30 हजार के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है. कोर्ट ने दीप सिद्धू को जमानत देने के पीछे कुछ शर्त लगाई है. तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दीप सिद्धू पुलिस की जांच में मदद करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा. 24 घंटे अपने फोन को ऑन रखना होगा और अपनी लोकेशन की जानकारी जांच अधिकारी को देनी होगी. जान लें कि इससे पहले दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 12 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट में दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था. दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि जांच एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं हैं कि लाल क़िला पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू शामिल था. ऐसे में जांच एजेंसी ने दीप सिद्धू के खिलाफ 1 लाख रुपये का इनाम रख दिया. जांच एजेंसी कैसे न्यूज रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कर सकती हैं?More Related News