
OBC से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी
Zee News
राज्यसभा में बुध को करीब छह घंटे की चर्चा के बाद ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को शून्य के मुकाबले 187 मतों से पास कर दिया गया. सदन में इस विधेयक पर विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया. यह विधेयक लोकसभा में मंगल को पास हो चुका है.
नई दिल्लीः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की अपनी सूची बनाने का अधिकार देने वाले एक अहम संविधान संशोधन विधेयक को बुध को संसद की मंजूरी मिल गई. आरक्षण की पचास प्रतिशत सीमा को खत्म करने की मुखतलिफ सियासी दलों की मांग के बीच सरकार ने उच्च सदन में माना कि 30 साल पुरानी आरक्षण संबंधी सीमा के बारे में विचार किया जाना चाहिए. राज्यसभा में बुध को करीब छह घंटे की चर्चा के बाद ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को शून्य के मुकाबले 187 मतों से पास कर दिया गया. सदन में इस विधेयक पर विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया. यह विधेयक लोकसभा में मंगल को पास हो चुका है. क्यों लाया गया संशोधन विधेयक इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने विधेयक लाए जाने की पृष्ठभूमि और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायलय के फैसले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उसके बाद ही यह विधेयक लाने का फैसला किया गया. गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पांच मई के बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों एवं दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को कम करता है.More Related News