
Nizamuddin Markaz में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत, Delhi High Court ने केंद्र से मांगा जवाब
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डीडीएमए के दस अप्रैल के आदेश के अनुसार रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज मस्जिद (Nizamuddin Markaz Masjid) के अंदर पांच से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कोविड-19 के मामलों को देखते हुए भीड़ जमा होने पर केंद्र सरकार से सवाल किया. कोर्ट ने पूछा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के आदेश को पूरी राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया जा रहा है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डीडीएमए के दस अप्रैल के आदेश के अनुसार रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज मस्जिद (Nizamuddin Markaz Masjid) के अंदर पांच से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसपर एफिडेविट दायर करने के लिए कहा. कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है.More Related News