
Nizamuddin Markaz: दिल्ली HC ने मौलाना साद की मां के लिए दिया रिहायशी इलाके को खोलने का आदेश
Zee News
जमात के नेता मौलाना साद की मां की अर्जी पर सुनवाई कर रहे जस्टिस योगेश खन्ना ने फरमान जारी किया कि उन्हें दो दिनों के भीतर चाबियां सौंपी जाएं.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की पुलिस को निजामुद्दीन मरकज के रिहाइशी हिस्से की चाबी वहां रहने वालों को सौंपने का सोमवार को हुक्म दिया. पिछले साल तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम के सिलसिले में एक एफआईआर के मद्देनजर ऑफिसरों की तरफ से इसे बंद कर दिया गया था. जमात के नेता मौलाना साद की मां की अर्जी पर सुनवाई कर रहे जस्टिस योगेश खन्ना ने फरमान जारी किया कि उन्हें दो दिनों के भीतर चाबियां सौंपी जाएं और साफ किया कि अभी के लिए, वहां रहने वाले मुल्कियत के किसी भी गैर-रिहाइशी हिस्से में दाखिल नहीं हो सकते हैं.More Related News