
Night Curfew: जानिए किन कामों के लिए जरूरी है ई पास और कैसे करें अप्लाई
Zee News
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक रहेगा. जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज यानी 6 अप्रैल की रात से ही नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का ऐलान केजरीवाल सरकार ने कर दिया है. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक रहेगा. जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा. इस दौरान कोई भी दिल्ली की सरहदों में दाखिल नहीं हो सकता, सिवाए उन ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा. इसमें कई कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें पास के भी जरूरत नहीं होगी. इन लोगों को नहीं पास की जरूरत जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी, साफ सफाई, हवाई, रेल और बस सर्विस से संबंधित लोगों को पास की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी.More Related News