
New Tenancy law: मकान मालिक और किराएदार का विवाद होगा खत्म, रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य
Zee News
मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा अब खत्म हो सकता है. नए नियम के मुताबिक मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकता तो मकान मालिक और किराएदार को लिखित एग्रीमेंट (Rent Agreement) कराना अनिवार्य होगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में किराएदारी को लेकर अब विवाद नहीं होंगे. मकान मालिक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे तो किराएदारों का झगड़ा भी बंद होगा. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Anandiben Patel) की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्स टेनेंसी रेगुलेशन (Second) ऑर्डिनेंस- 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही यह प्रभावी हो गया है. इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मकान मालिक एग्रीमेंट बिना कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा. किराएदार रखने की सूचना मकान मालिक को दो महीने के अंदर ही किराया प्राधिकारी को देना अनिवार्य हो गया है. मकान मालिक और किराएदार को लिखित एग्रीमेंट (Rent Agreement) करते हुए इसकी जानकारी तीन महीने के अंदर किराया प्राधिकारी को देना अनिवार्य है. आवास विभाग इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कराएगा, जिससे लोगों को इसकी ऑनलाइन सुविधा मिल सके.More Related News