
New IT Rules: व्हाट्सएप की सफाई, बताया क्या है ट्रेसेबिलिटी और क्यों कर रहा विरोध? 5 प्वाइंट में समझें पूरा मामला
Zee News
व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने कहा है कि नए आईटी नियमों (IT Rules) से यूजर्स की निजता का उल्लंघन होगा, वहीं सरकार ने नए आईटी नियमों का बचाव किया है और कहा है कि इसमें किसी के निजता का हनन नहीं होता है.
नई दिल्ली: फेसबुक (Facebook) के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) भारत सरकार के नए आईटी नियमों (IT Rules) के खिलाफ कोर्ट अदालत पहुंच गया है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में व्हाट्सऐप ने कहा है कि इन नियमों से यूजर्स की निजता का उल्लंघन होगा. वहीं सरकार ने नए आईटी नियमों का बचाव किया है और कहा है कि इसमें किसी के निजता का हनन नहीं होता है. सरकार और व्हाट्सऐप के बीच विवाद नए आईटी नियमों (IT Rules) की वजह से चल रहा है. दरअसल, 21 फरवरी 2021 को भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन लेकर आई और इन्हें लागू करने के लिए 25 मई तक का समय दिया. नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है. यानी अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था.More Related News