
NEET-MDS के दाखिलों के लिए काउंसलिंग कब होगी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दो दिन में मांगा जवाब
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पीठ ने कहा, ‘‘यह क्या है? हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि केंद्र ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. अब फिर से आप इसे अक्टूबर या नवंबर में खिसका देंगे. हम इसकी इजाजत नहीं देंगे.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से सोमवार को 11 अगस्त तक इस संबंध में जानकारी देने को कहा कि वह नीट-एमडीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग कब शुरू करेगा, जिसके लिए 16 दिसंबर, 2020 को परीक्षा आयोजित की गई थी. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि अब जब केंद्र ने मेडिकल सीटों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को मंजूरी दे दी है तो वह काउंसलिंग कब कराएगा? केंद्र की जानिब से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि सरकार को इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने और तौर-तरीके तैयार करने के लिए दो सप्ताह का वक्त चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘यह क्या है? हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि केंद्र ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. अब फिर से आप इसे अक्टूबर या नवंबर में खिसका देंगे. हम इसकी इजाजत नहीं देंगे. आप कृपया हमें बुध तक बताएं कि आप काउंसलिंग कब आयोजित करेंगे? हम इसे पहले मामले के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं. आप हमें जानकारी दें.’’ सरकार और अन्य एजेंसी कर रही है टालमटोल केंद्र सरकार ने हाल में अखिल भारतीय आरक्षण योजना के तहत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और मुआशी तौर पर कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था. इससे पहले, न्यायालय ने नीट-एमडीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग आयोजित करने में देरी पर 12 जुलाई को संज्ञान लिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र और दीगर फरीक एक साल से ‘‘टाल-मटोल’’ कर रहे हैं. पीठ ने संबंधित पक्ष की याचिका पर कहा था कि ये योग्य बीडीएस छात्र हैं और केंद्र ने पिछले साल से काउंसलिंग क्यों नहीं की.More Related News