
Narada Sting Case: सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद CBI ने वापस ली कलकत्ता HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
Zee News
नारदा स्टिंग केस में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन आज कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एजेंसी ने अपनी अपील को वापस ले लिया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है. इसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन नेताओं सहित चार लोगों को नारद रिश्वत मामले (Narada Case) में घर में ही नजरबंद रखने की अनुमति दी थी. जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बी.आर. गवई की हॉलीडे बेंच ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के 5 जजों की पीठ नारद रिश्वत मामले की सुनवाई कर रही है. इसने सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपनी अपील वापस लेने और सभी शिकायतों को हाई कोर्ट में उठाने की अनुमति दे दी. पीठ ने कहा, ‘हमने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है और मामले में हमारी टिप्पणियां हमारे विचारों को प्रदर्शित नहीं करती हैं.’ पश्चिम बंगाल और नेता भी हाई कोर्ट के समक्ष अपने मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं.More Related News