
MP में शराब से मौत पर फांसी, ठेकेदारों पर 20 लाख जुर्माना, कैबिनेट ने कानून संसोधन पर लगाई मुहर
Zee News
अवैध और जहरीली के मामलों से सख्ती के साथ निपटने के लिए सरकार का यह निर्णय गौर करने वाला है. आबकारी अधिनियम में सजा के प्रावधानों को कड़ा किया जा रहा है. शराब में मिलावट के मामले में जुर्माना बढ़ाकर तीस हजार रुपये से दो लाख रुपये तक किया गया है.
प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से प्रदेश में हो रही मौतों को देखते हुए शिवराज सरकार ने आबकारी अधिनियम में सजा के प्रविधानों को कठोर करने का निर्णय लिया है. इसके लिए विधानसभा के 9 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में संशोधन विधेयक पर कैबिनेट मुहर लगा दी है. इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को मृत्युदंड तक की सजा हो सकेगी. जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपये कर दी गई है. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराब से लगातार हुई मौतों के मामलों के बाद शिवराज सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. प्रदेश में अब जहरीली शराब बेचने पर आरोपी को उम्र कैद तक की सजा मिलेगी. जबकि जहरीली शराब से मौत होने के मामले में आरोपी को फांसी तक की सजा सुनाई जा सकेगी. प्रदेश सरकार आबकारी एक्ट में संशोधन करने जा रही है.More Related News