Jammu Kashmir: आतंकियों को दिया पनाह तो अब खैर नहीं, इस कानून के तहत संपत्ति जब्त करेगी सरकार
Zee News
आतंकियों को शरण देने वालों के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली है. UAPA कानून के तहत अब ऐसे संपत्ति लोगों की जब्त होगी.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने उन लोगों की संपत्तियां जब्त करने का फैसला किया है जो आतंकियों को जानबूझकर पनाह देने में शामिल पाए जाए गए. आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर पुलिस 'गैरकानूनी गतिविधि की रोकथाम अधिनियन' (यूएपीए) के तहत कार्रवाई करते हुए अचल संपत्तियों को जब्त करेगी.
आतंकियों को शरण देने वालों की खैर नहीं
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.