Jammu Kashmir: आतंकियों को दिया पनाह तो अब खैर नहीं, इस कानून के तहत संपत्ति जब्त करेगी सरकार
Zee News
आतंकियों को शरण देने वालों के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली है. UAPA कानून के तहत अब ऐसे संपत्ति लोगों की जब्त होगी.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने उन लोगों की संपत्तियां जब्त करने का फैसला किया है जो आतंकियों को जानबूझकर पनाह देने में शामिल पाए जाए गए. आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर पुलिस 'गैरकानूनी गतिविधि की रोकथाम अधिनियन' (यूएपीए) के तहत कार्रवाई करते हुए अचल संपत्तियों को जब्त करेगी.
आतंकियों को शरण देने वालों की खैर नहीं
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