
HC से जमानत मिलने के 10 दिनों बाद भी Lalu Yadav नहीं हो सके रिहा, जानिए वजह
Zee News
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने लालू प्रसाद यादव को 17 अप्रैल को दुमका कोषागार से गबन करने के मामले में जमानत दे दी थी.
रांची: बिहार के साबिक वज़ीरे आला और राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) बार काउंसिल की जानिब से अदालती वार्वाई से दूरी बनाने की वजह से झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से जमानत मिलने के 10 दिन बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकें हैं. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने यादव (Lalu Yadav) को 17 अप्रैल को दुमका कोषागार से गबन करने के मामले में जमानत दे दी थी. इसी के साथ लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि चारा घोटाले से मुतअल्लिक दूसरे मामलों में यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है,More Related News