
HC का फ़रमान, दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ज़रूरी नहीं
Zee News
Corona in Delhi: मुल्क भर समेत दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के मामलों में तेज़ी से उछाल आया है. दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,933 नए मामले सामने आए हैं
नई दिल्ली: दारुल हुकूमत दिल्ली के अस्पतालों को हुक़्म देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि वे दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर का पालन करें जिसमें कोरोना के सिंप्टम्स वाले मरीजों को भर्ती करने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने को कहा गया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को भी 23 अप्रैल के इस सर्कुलर की जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए कहा. यह हुक्म एक मफादे आम्मा की अर्ज़ी पर आया है जिसमें मुतालबा किया गया था कि दिल्ली हुकूमत से कहा जाए कि वह अस्पतालों को कोविड के सिम्टम्स पर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने पर जोर न देने के लिए कहे. अर्ज़ी गुज़ारों ने बेंच से कहा कि यूपी सरकार ने मरीज़ को भर्ती करने के दौरान कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने का हुक्म दिया है.More Related News