
Grievance Redressal Officer की नियुक्ति पर ट्विटर ने हाई कोर्ट से मांगा 8 हफ्ते का समय
Zee News
ट्विटर का ये जवाब उस केस को लेकर आया है जिसमें एक यूजर ने कहा था कि वह कुछ अपमानजनक ट्वीट्स को लेकर शिकायत दर्ज कराना चाहता है. इस मामले ये भी कहा गया था कि कंपनी नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रही है.
नई दिल्ली: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि कंपनी ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर (Grievance Redressal Officer) को नियुक्त करने के लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय लेगी. ट्विटर ने हाई कोर्ट को एफिडेविट में यह भी बताया कि कंपनी भारत में Liaison Office भी बना रही है, जो कंपनी का परमानेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा. ट्विटर ने हाई कोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के तहत कंपनी 11 जुलाई तक अपनी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट को पेश करेगी.More Related News