
Eid al-Adha पर कोरोना नियमों में ढील पर SC ने मांगा जवाब, Kerala सरकार ने दी थी छूट
Zee News
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बकरीद (Bakrid) के मौके पर कोरोना नियमों में ढील देने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने केरल (Kerala) सरकार से बकरीद के मद्देनजर कोविड-19 प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज ही जवाब दाखिल करने को कहा है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बकरीद (Bakrid) के मौके पर कोरोना नियमों में ढील देने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने केरल (Kerala) सरकार से बकरीद के मद्देनजर कोविड-19 प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज ही जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल ईद-उल-अजहा यानी बकरीद से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी. यह ढील ऐसे वक्त में दी गई है जब राज्य में कोविड मामलों और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी जा रही है. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, 'केरल में देश में सबसे अधिक 10.96% कोरोना पॉजिटिविटी रेट है जहां लगातार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं. ऐसे में ये छूट देना जानलेवा कदम साबित हो सकता है. यूपी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.04% है. जब वहां कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती तो केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट कैसे दी जा सकती है.'More Related News