
Durga Puja: मूर्ति विसर्जन से पहले जान लीजिए NGT का ये फैसला, यहां पर लगाई गई रोक
Zee News
डीडीएमए (DDMA) ने आयोजकों को सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल स्थापित करने और जश्न मनाने की अनुमति दी है, लेकिन आयोजन स्थलों के आसपास जुलूस, रैलियों और मेला आयोजन पर रोक लगाई गई है. एनजीटी (NGT) आदेश के तहत यमुना नदी में मां दुर्गा (Maa Durga) की प्रतिमा का विसर्जन नहीं हो सकेगा.
नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के साथ-साथ प्रदूषण (Pollution) का असर त्योहारों पर भी पड़ रहा है. कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस साल बहुत कम दुर्गा पूजा पंडाल (Durga Puja Pandal) लगाए गए. वहीं मूर्ति विसर्जन को लेकर भी नए नियम बनाए गए है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत यमुना (Yamuna) नदी में मूर्ति विसर्जन (Murti Visarjan) नहीं किया जा सकेगा.
वहीं इस साल दिल्ली सरकार (Delhi Governmenet) ने भी मूर्ति विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल तालाबों (Artificial Ponds) की व्यवस्था नहीं की है. ऐसे में मूर्ति विसर्जन की सारी जिम्मेदारी दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों के ऊपर होगी.