
Delhi Riot: आरोपी Umar Khalid को हिंसा के एक मामले में मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई ये शर्त
Zee News
दिल्ली दंगों (Delhi Riot) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) को करीब एक साल बाद कोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई है. हालांकि इस जमानत के लिए उसे कोर्ट की एक शर्त को पूरा करना होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली दंगे (Delhi Riot) के दौरान खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को जमानत दे दी. कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खलिद को जमानत देते हुए शर्त रखी है कि उन्हें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा. पिछले वर्ष दिसंबर में सप्लीमेंटरी चार्ज शीट दायर कर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद ((Umar Khalid)) को इस मामले में आरोपित बनाया था. दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद को पहली बार जमानत मिली है. उसे फिलहाल एक मामले में ही जमानत मिली है.More Related News