
Delhi High Court ने ड्रग कंट्रोलर पर उठाए सवाल, पूछा- गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई
Zee News
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ड्रग कंट्रोलर से सवाल किया कि आपने कुछ डीलर्स और लाइसेंसी होल्डर्स को तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए. लेकिन गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) के खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की.
नई दिल्ली: दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और एक बार फिर ड्रग कंट्रोलर की एक्शन पर सवाल उठाए है. सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) के द्वारा फेबीफ्लू की 2349 स्ट्रिप्स खरीदी गई है. कोर्ट अब 29 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा. ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में यह बताया है कि इस मामले में उन्होंने गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) को नोटिस जारी किया है और यह पूछा है कि यह दवाइयां उन्होंने कहां से खरीदी हैं और क्या इसके लिए उन्होंने लाइसेंस अथॉरिटी से इजाजत ली थी. ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ अनधिकृत तौर पर दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने और जमा करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी.More Related News