
Delhi: स्कूलों को देनी होगी एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज, HC का फिलहाल रोक लगाने से इनकार
Zee News
Delhi High Court on fees: हाई कोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने 450 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘एक्शन कमेटी अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' से कहा कि वह सिंगल बेंच के आदेश के 31 मई के फैसले खिलाफ सरकार और छात्रों की याचिकाओं पर रुख साफ करे.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन (Lockdown) खत्म होने के बाद की अवधि के लिए छात्रों से वार्षिक (Annual Fee) और विकास शुल्क (Devlopmemt Charge) लेने की इजाजात देने वाले एकल न्यायाधीश यानी सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने 450 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘एक्शन कमेटी अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' से कहा कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश के 31 मई के फैसले खिलाफ आप सरकार और छात्रों की याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करे.More Related News