
Delhi: शराब पीकर गाड़ी चलाई तो नहीं चलेगा अब कोरोना का बहाना, ट्रैफिक पुलिस ने की ये तैयारी
Zee News
Drunk And Drive Campaign: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है. इसके अलावा आपपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों सजा मिल सकती हैं.
नई दिल्ली: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में शराब पीकर वाहन चलाने के बाद हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने फिर से Drunk And Drive की शुरुआत की है. लेकिन इस बार Drunk And Drive पर पुलिस कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को ध्यान में रखकर चालान काट रही है. एल्कोमीटर में लगने वाले पाइप का इस्तेमाल अब एक बार ही होगा और हर पाइप पैकिंग में होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब बड़े स्तर पर Drunk And Drive चला रही है. Zee News की टीम Drunk And Drive का जायजा लेने के लिए दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पहुंची. जहां के ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर सुनील यादव अपने स्टाफ के साथ मुस्तैद थे. यहां Saturday Night को लोग बार और होटल में पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं और शराब पीने के बाद वाहन चलाकर सड़क हादसों को अंजाम देते हैं. कई हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है.More Related News