
Delhi में पुरानी गाड़ी लेकर निकले तो खैर नहीं! देना पड़ सकता 10 हजार रुपये जुर्माना
Zee News
Delhi Scrap policy: आदेश के मुताबिक, 'पुरानी गाड़ी सड़क पर चलती दिखाई पड़ने पर 10 हजार का जुर्माना लगाने के साथ उसे जब्त कर लिया जाएगा. ये गाड़ियां उनके मालिकों को तब ही मिलेगी जब वो ये शपथ पत्र (Affidavit) देंगे कि गाड़ी नहीं चलेगी और स्क्रैप करवा दी जाएगी.'
नई दिल्ली: आप दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में रहते हैं और अपनी पहली यानी पुरानी गाड़ी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है. यहां पुरानी होने का मतलब 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार से है क्योंकि अब उसे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाना महंगा पड़ेगा. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इन कार मालिकों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाएगी. सरकार ने जिस मिशन को पूरा करने के लिए कमर कस ली है उसके लिए परिवहन विभाग (Transport Department) भी पूरी तरह मुस्तैद हैं. एबीपी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के रोड ट्रैफिक अलर्ट की बात करें तो परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि 10 साल ओल्ड डीजल और 15 साल ओल्ड पेट्रोल वेरिएंट को जल्द ही स्क्रैप करवा लें, नहीं तो ऐसे कार के मालिकों पर कार्रवाई होगी.More Related News