
Coronavirus: यूपी में कोरोना मरीजों को भर्ती न करने वाले अस्पतालों पर महामारी एक्ट में दर्ज होगा केस
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डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने को गंभीरता से लिया है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए. इस बाबत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं. सीएम योगी ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में आक्सीजन की किल्लत न होने पाए, इसलिए आक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर जोर दिया था. उनके निर्देश पर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में आक्सीजन जेनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है. इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बांदा और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद, अयोध्या, बस्ती, बहराइच में भी आक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है. इसके लिए चार दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रति मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा महाविद्यालय को 14 लाख 37 हजार की धनराशि की दर से करीब एक करोड़ 15 लाख जारी कर दिए गए हैं.More Related News