
Coronavirus के खिलाफ 'Surgical Strikes' करे केंद्र सरकार, जानें कोर्ट ने क्यों कही ये बात
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बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court) ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए केंद्र सरकार का रुख सीमाओं पर खड़े होकर वायरस के आने का इंतजार करने की बजाय ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (Surgical Strikes) करने जैसा होना चाहिए.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court) ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए केंद्र सरकार का रुख सीमाओं पर खड़े होकर वायरस के आने का इंतजार करने की बजाय ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (Surgical Strikes) करने जैसा होना चाहिए. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार का नया ‘घर के पास’ टीकाकरण कार्यक्रम केंद्र तक किसी संक्रमण वाहक के आने का इंतजार करने जैसा है. मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, ‘कोरोना वायरस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है. हमें उसे खत्म करने की जरूरत है. यह शत्रु कुछ निश्चित स्थानों और कुछ लोगों के भीतर है, जो बाहर नहीं आ सकते. सरकार का रुख ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करने जैसा होना चाहिए. वहीं, आप सीमाओं पर खड़े होकर संक्रमण वाहक के आपके पास आने को इंतजार कर रहे हैं. आप दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल हीं नहीं हो रहे.’More Related News