
Corona Vaccine पर GST हटाने से वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का इनकार, 16 ट्वीट में दिया Mamata को जवाब
Zee News
निर्माला सीतारमण ने बताया कि यदि टीके पर पूरे 5% की छूट दे दी जाती है तो टीका मैन्युफैक्चरर को कच्चे माल पर दिए गए टैक्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा और वह पूरी लागत को ग्राहकों, नागरिकों से वसूलेंगे.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कोरोना टीका, दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर माल एवं जीएसटी हटाने को एक तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसके हटने से ये जीवन रक्षक दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे. 2/ A list of items for COVID relief granted exemption from IGST for imports was issued on 3rd May’21. These were given exemption from Customs Duty/health cess even earlier. 2 - Please add all vaccines to this list. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी हटने पर इनके मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन में यूज किए गए कच्चे/मध्यवर्ती माल व सामग्री पर चुकाए गए टैक्स के लिए इनपुट-टैक्स-क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा. वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और कमर्शियल एक्सपोर्ट करने पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है. वहीं कोविड दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra)More Related News