
Corona Treatment Guideline: इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी, सरकार ने भर्ती के नियमों में किया बदलाव
Zee News
कोरोना के इलाज (Corona Treatment) के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. नये नियमों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है.
नई दिल्ली: कोरोना मरीजों (Corona Patients) को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बने नियमों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलाव किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक COVID रोगियों को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए COVID-19 Postive Test Report की कोई जरूरत नहीं है. Union Health Ministry revises national policy for admission of COVID patients to COVID facilities; requirement of a positive test for COVID-19 virus is not mandatory for admission to a COVID health facilityMore Related News