
Corona Crisis: लॉकडाउन में जब बंद हैं स्कूल तो कितनी देनी होगी फीस, Supreme Court ने सुनाया ये फैसला
Zee News
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने साफ किया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों या अभिभावकों द्वारा शुल्क का भुगतान छह बराबर किस्तों में किया जाएगा. बेंच ने कहा महामारी और लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% कम फीस वसूल करें. इस फैसले में साफ किया गया है कि फीस का भुगतान न होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या हालात सामान्य होने पर क्लास में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा वहीं उसका परीक्षा परिणाम भी नहीं रोका जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जिसमें राजस्थान विद्यालय (शुल्क नियमन) कानून 2016 और स्कूलों में फीस तय करने से संबंधित कानून के तहत बनाए गए नियम की वैधता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया था.More Related News