
Corona से हुई मौत पर अनुग्रह राशि देने का मामला, Supreme Court ने NDMA को लेकर पूछा ये सवाल
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Supreme Court asks centre if pm-headed NDMA decided on compensation: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाभार्थियों के मन में किसी भी तरह के मलाल को दूर करने के लिए ‘एकसमान मुआवजा योजना’ बनाने पर विचार हो सकता है. जबकि केंद्र ने कहा था कि इसका वहन करना कठिन है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोविड-19 (Covid-19) से मरने वाले लोगों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि नहीं देने का फैसला किया था. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाभार्थियों के मन में किसी भी तरह के मलाल को दूर करने के लिए ‘एकसमान मुआवजा योजना’ तैयार करने पर विचार किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में कहा कि राकोषीय वित्तीय स्थिति तथा केंद्र एवं राज्यों की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव के चलते अनुग्रह राशि का वहन बहुत कठिन है. वहीं केंद्र ने कोर्ट से ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास धन नहीं है.More Related News