
Corona पर SC ने की केंद्र सरकार की तारीफ, कहा- भारत ने जो किया, कोई दूसरा देश नहीं कर सकता
Zee News
मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हम जिंदगी को पहुंची क्षति की भरपाई नहीं कर सकते लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए देश जो कुछ कर सकता है, किया जा रहा है.'
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजन को मुआवजे की रकम देने के मरकज़ी हुकूमत के कदम की गुरुवार को तारीफ की. कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए देने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं और भारत ने जो किया है, ऐसा किसी दूसरे देश ने नहीं किया होगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस फैसले पर विचार किया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर फैसला सुनाएगा.
मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हम जिंदगी को पहुंची क्षति की भरपाई नहीं कर सकते लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए देश जो कुछ कर सकता है, किया जा रहा है.'