CAA के तहत असम में नागरिकता का केवल 1 आवेदन, CM बोले-अफवाह फैला रहे लोग
Zee News
हिमंत बिस्व सरमा ने साफ किया है कि सीएए के तहत लाखों लोगों को नागरिकता देने की बातें सिर्फ अफवाह हैं. उन्होंने कहा-कुछ लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सीएए के नये नियमों के तहत लाखों लोग नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे. अब उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)के तहत अब तक केवल एक आवेदन आया है. उन्होंने CAA का विरोध कर रहे लोगों पर सोमवार को हमलावर होते हुए कहा कि राज्य में अब तक सिर्फ एक व्यक्ति ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि सीएए लागू हुए कई दिन बीत चुके हैं. लेकिन आज तक असम से केवल एक व्यक्ति ने सीएए द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.