BSF के बाद इस अर्धसैनिक बल में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% रिजर्वेशन, उम्र में मिलेगी इतनी छूट
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अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है. वहीं, गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद अधिसूचना जारी की गई है.
नई दिल्लीः अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है. वहीं, गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद अधिसूचना जारी की गई है.
फिजिकल टेस्ट में भी दी जाएगी छूट पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी. वहीं, इसके बाद के बैचों को 3 सात तक की छूट मिलेगी. वहीं, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट प्रदान की जाएगी.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.