
Bombay High Court का फैसला: किसी Member के अश्लील पोस्ट के लिए WhatsApp Group Admin नहीं हो सकता दोषी
Zee News
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि वॉट्सऐप ग्रुप का कोई सदस्य आपत्तिजनक पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. एडमिन किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसके पास सीमित अधिकार होते हैं. वह केवल ग्रुप के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का काम कर सकता है.
नागपुर: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ (Nagpur Bench of the Bombay High Court) ने वॉट्सऐप ग्रुप्स के एडमिन (WhatsApp Group Administrators) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि वॉट्सऐप ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा पोस्ट किए गए अश्लील कंटेंट के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा. ग्रुप एडमिन पर गलत या अपत्तिजनक पोस्ट (Objectionable Post) के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है. इसी के साथ अदालत ने 33 वर्षीय युवक के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न का केस रद्द कर दिया. नागपुर पीठ का यह फैसला सभी वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन लिए राहत से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर उन्हें ही दोषी ठहराया जाता रहा है. अदालत का यह आदेश पिछले महीने आया था, लेकिन इसकी कॉपी 22 अप्रैल को उपलब्ध हुई है. जस्टिस जेडए हक (Justice Z.A. Haq) और जस्टिस एबी बोरकर (Justice A.B. Borkar) की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वॉट्सऐप के एडमिन के पास केवल ग्रुप के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है और ग्रुप में डाली गई किसी पोस्ट या विषयवस्तु को नियंत्रित करने या उसे रोकने की क्षमता नहीं होती है.More Related News