
Bihar: नाबालिग ने भाग कर की थी शादी, 4 माह की बच्ची की खातिर अदालत ने किया आरोपों से बरी
Zee News
बिहारशरीफ कोर्ट (Biharsharif Court) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने किशोरी को भगाने के आरोपी नाबालिग को अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया है. नाबालिग दंपति को 4 महीने के बच्चे की देखभाल करने की अनुमति दी गई है.
बिहारशरीफ: नालंदा जिले (Nalanda) के बिहारशरीफ की अदालत का एक फैसला लोगों के बीच चर्चा में है. अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सबूत रहते हुए भी 'अपहरण' के आरोपी को बरी कर दिया गया. मामला एक नाबालिग को भगा कर शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी किशोर को सबूत रहते हुए बरी करने का है. दरअसल मामला दो नाबालिग प्रेमियों से जुड़ा है. TOI की खबर के मुताबिक इस केस में बिहारशरीफ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी नाबालिग पिता को बरी कर दिया. कोर्ट के इस फैसले पीछे बड़ा मानवीय पहलू है. कोर्ट ने नाबालिग पिता को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि इसका सीधा असर उसके 4 महीने के मासूम बच्चे पर पड़ता. किशोर न्याय परिषद (Juvenile Justice Board) ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 वर्षीय किशोर को अपरहरण के आरोपों से बरी करते हुए, नाबालिग को 'लिव-इन पार्टनर' के तौर पर साथ रहने और उनकी 8 माह की बच्ची की देखभाल करने की अनुमति दी है.More Related News