
Andhra Pradesh: 21 साल से लड़ रहे थे तलाक की लड़ाई, कोर्ट की ये बात सुन साथ रहने को राजी हुए पति-पत्नी
Zee News
पिछले 21 सालों से तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे एक कपल को चीफ जस्टिस ने मिलवा दिया. अब पति-पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो गए हैं. कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर उनसे नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supeme Court) ने बुधवार को आगे बढ़कर 21 साल साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के जोड़े को मिला दिया, जब पत्नी दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को सुनाई गई जेल की सजा की अवधि बढ़ाने की अर्जी को वापस लेने पर सहमत हुई. इससे पहले दोनों के बीच मध्यस्थता की तमाम कोशिशें असफल हो गई थीं. चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पति और पत्नी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने सामने संवाद कराने का विशेष प्रयास किया. इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे. महिला सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी में असहज थी. ऐसे में चीफ जस्टिस ने स्वयं तेलुगु भाषा में बातचीत की और साथी जस्टिस को भी उसके बयान के बारे में बताया. पति की सजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली महिला से चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘अगर आपका पति जेल चला जाएगा, तो अपको मासिक भत्ता भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसकी नौकरी छूट जाएगी.’More Related News